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12 May 2023   bharatiya digital news Admin Desk



लखनऊ जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना के संबंध में दिए दिशा निर्देश

लखनऊ/संवाददाता - संतोष उपाध्याय। लखनऊ LUCKNOW:  राजधानी लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने मतगणना के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 1) ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि 13 मई की सुबह 6 बजे सभी कॉउंटिंग पार्टिया रमाबाई स्थल पहुच जाएगी और 8 बजे से मतगणना प्रारम्भ हो जाएगी। 2) कोई भी मतगणना अभिकर्ता या मतगणना कर्मी मोबाईल या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस को अपने साथ अंदर नही ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि RO टेबल पर कैलकुलेटर की व्यवस्था की गई है। 3) ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्वप्रथम प्रत्याशीगण अपने मतगणना अभिकर्ताओ की नियुक्ति फार्म को भर कर करेगे। मतगणना अभिकर्ता अपने पास के अनुसार निर्धारित ज़ोन एवं टेबल के आवंटन के आधार पर स्थान ग्रहण करेगे। जो अभिकर्ता जिस टेबल पर होगा उसको अपनी टेबल छोड़ कर दूसरे की टेबल या इधर उधर टहलने की अनुमति नही होगी। बिना पास के किसी भी व्यक्ति/अभिकर्ता को मतगणना स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। 4) प्रत्यशिगण और उनके इलेक्शन अभिकर्ता ही अपने वार्ड की दूसरी टेबलो पर जा सकते है। परन्तु एक समय मे केवल प्रत्याशी या उसका इलेक्शन अभिकर्ता ही मतगणना कक्ष में उपस्थित रह सकेगा। 5) अपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों को मतगणना अभिकर्ता नही बनाया जा सकता है। 6) किसी बीमार या शुगर व ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को मतगणना अभिकर्ता न बनाए। साथ ही किसी MLA, MLC, मेयर, ज़िला पंचायत अध्यक्ष आदि गणमान्य व्यक्तियों या सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को मतगणना अभिकर्ता नियुक्त नही किया जा सकता है और न ही उनको मतगणना स्थल के अंदर प्रवेश की अनुमति होगी। 7) सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। 8) मतगणना के परिणाम के संबंध में समस्त सूचनाएं जिला प्रशासन के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त के साथ ही रमाबाई स्थल के गेट नंबर 2 के अंदर मीडिया सेंटर की स्थापना कराई गई है। जहां पर सभी पत्रकार बंधुओ को मतगणना से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। 9) मतगणना स्थल की 200 मीटर की परिधि में किसी वाहन के आने की अनुमति नही होगी। सभी वाहन पार्किंग के स्थान पर ही पार्क किये जाएंगे। 10) मतगणना परिसर पूर्णतया धूम्रपान निषेध परिसर होगा। परिसर में पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी, गुटका आदि प्रतिबंध है। साथ ही कोई भी धारदार या ज्वलनशील पदार्थ परिसर में प्रतिबंधित है।



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