लखनऊ संवाददाता-संतोष उपाध्याय
लखनऊ LUCKNOW: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बिलम्बित भुगतान अधिभार सरचार्ज में छूट देने के लिए एकबार फिर से एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस लागू कर दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। यह योजना 08 नवम्बर से सभी डिस्काम में लागू होगी। योजना का प्रथम चरण 08 से 30 नवम्बर तक रहेगा। इस अवधि में पंजीकरण कराने वाले ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं द्वारा बकाया चुकाने पर सरचार्ज में सर्वाधिक छूट मिलेगी।
ओटीएस में समस्त विद्युत भार वाले एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को उनके सरचार्ज राशि पर अधिकतम छूट प्रदान की गयी है। उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा मिल रही। विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ताओं को भी एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से भुगतान की सुविधा दी गई है। उन्हें उनके मूल बकाये और जुर्माने की राशि पर 65 प्रतिशत छूट का लाभ दिया गया है।
योजना के प्रथम चरण 08 से 30 नवम्बर तक पंजीकरण कराने पर एक किलोवाट तक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बकाये के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में शत-प्रतिशत की छूट तथा 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी। योजना के तहत एक किलोवाट से अधिक भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण बकाये पर 90 प्रतिशत की छूट 03 किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा 06 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। 03 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, 03 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 03 किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं द्वारा किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम तीन डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार दो डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। इसी प्रकार 06 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी। निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को 31 मार्च 2023 तक एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता इस अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट uppcl.org पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है।
उपभोक्ता पावर कारपोरेशन की वेबसाइट uppcl.org पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। बिल पर लिखा खाता सं. फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राशि आदि परिलक्षित होगीं। उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता एवं एसडीओ कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में सीएससी केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उप्र.पा.का.लि. की वेबसाइट uppcl.org के उपभोक्ता कार्नर-सेवा अनुरोध-बिल सुधार अनुरोध में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है। विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा कराना होगा। इसके पश्चात शेष राशि छूट के बाद को एकमुश्त अथवा 03 किश्तों में जमा कर सकेगा। इस दायरे में लिये नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता आयेंगे, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है। स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलें भी समाधान हेतु अर्ह होगें। जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आरसी निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं को इस योजना का व्यापक लाभ देने के लिये योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। साथ ही बकायेदार उपभोक्ताओं से संपर्क करके उन्हें लाभ दिलाया जाये। उपभोक्ताओं के बिलों में संशोधन के लिए अपने अपने क्षेत्रों में लगातार कैम्पों का भी आयोजन किया जाये। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं के हितों को सर्वाेपरि रखते हुए छूट की एक बेहतर योजना लायी है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा कर दे।
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