April 21, 2024   Admin Desk   



भोपाल की स्वास्थ्य संस्थाओं में कैंटीन या मेस होने पर इनका एफएसएसएआई पंजीकरण व लाइसेंस आवश्यक

भोपाल BHOPAL,MP: स्वास्थ्य संस्थाओं में संचालित कैंटीन व मैस होने अथवा संस्था द्वारा खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाए जाने पर एफएसएसएआई पंजीयन व लाइसेंस लेना अनिवार्य है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल द्वारा जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को पंजीयन एवं लाइसेंस लेने के लिए आदेश जारी किया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पदेन उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल डॉ.प्रभाकर तिवारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से यह लाइसेंस एवं पंजीकरण करवाया जाना आवश्यक है। जिले में संचालित ऐसे सभी शासकीय चिकित्सालय और प्राइवेट नर्सिंग होम जहां मरीजों या परिजनों को खाद्य सामग्री पड़ोसी जाती है, उन्हें पंजीयन एवं लाइसेंस लेना जरूरी है। लाइसेंस, पंजीकरण न पाए जाने पर अधिनियम में दंड के प्रावधान भी किए गए हैं।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए थे। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 अंतर्गत खाद्य पदार्थों के निर्माण, विनिर्माण भंडारण, प्रसंस्करण, विक्रय, परिवहन आदि के लिए खाद्य लाइसेंस अथवा एवं पंजीयन लिया जाना अनिवार्य किया गया है। भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जयप्रकाश जिला चिकित्सालय, बंसल हॉस्पिटल, चिरायु मेडिकल कॉलेज, अपोलो सेज हॉस्पिटल, पीपल्स हॉस्पिटल, सागर मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा पंजीयन करवाया जा चुका है।

राज्य शासन के निर्देशों के तहत भोपाल जिले की अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं का पंजीकरण करवाया जा रहा है। अस्पताल में कैंटीन अथवा मेस संचालित होने के अलावा यदि सील बंद - डब्बा बंद खाद्य सामग्री दी जाती है तब भी पंजीयन व लाइसेंस लेना जरूरी है। एक साल में 12 लाख से कम की खाद्य सामग्री का विक्रय होने पर पंजीयन एवं 12 लाख से अधिक की खाद्य सामग्री का विक्रय होने पर लाइसेंस जारी किया जाता है। पंजीयन के लिए 100 रुपए एवं लाइसेंस के लिए 2000 रुपए की फीस निर्धारित है। पंजीयन एवं लाइसेंस केवल ऑनलाइन ही जारी किए जाते हैं। इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट https://foscos.fssai.gov.in पर आवेदन कर पंजीयन अथवा लाइसेंस लिया जा सकता है।



Advertisement

Trending News

Important Links

© Bharatiya Digital News. All Rights Reserved. Developed by NEETWEE