कवर्धा KAWARDHA,CG: ग्राम पंचायत अमलीडीह में विगत दिनों विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सत्यभामा अजय दुबे के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार ने ग्रामीणजनों को जन उपयोगी कानून की जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को काम दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें उन्हें लिखित में आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिससे उनका जॉबकार्ड कार्यालय द्वारा बनाया जाकर उन्हें 15 दिवस के भीतर काम दिया जाएगा। साथ ही 15 दिवस के भीतर उन्हें मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। समय पर मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत ग्रामीणजन ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत में कर सकते हैं।
वहीं ग्रामीण जनों को गिरफ्तारी के पूर्व एवं पश्चात् के अधिकारों के बारे में ग्रामीणजनों को बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पश्चात् उनके परिजन को सूचित किया जाना अनिवार्य है। महिला को सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है यदि अनिवार्य हो तो अपराध की गम्भीरता के आधार पर उच्च प्राधिकारी से विशेष अनुमति पश्चात् गिरफ्तारी किया जा सकता है।
विधिक सहायता योजना, अभिरक्षाधीन बंदी को विधिक सहायता योजना 2003, बाल श्रम एवं बाल मजदूरी के बारे में बताया गया उन्होंने बच्चों से श्रम न करवाने बल्कि उन्हें पढ़ने-लिखने-खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, कोटवार एवं प्राधिकरण के पैरालीगल वालिन्टियर्स सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।
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