गरियाबंद: जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, गरियाबंद द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2024-25 हेतु जिले के विभिन्न बैंक शाखाओं को 50 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य आबंटित किये गये हैं। उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम 50 लाख एवं सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 20 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण हो, 8वीं उत्तीर्ण, संबंधित क्षेत्र का निवासी होने के साथ ही किसी बैंक का चूककर्ता न हो। अजा/ अजजा./ अपिव./ महिला/ भू.पू.सै./ दिव्यांग/ नक्सल प्रभावित व्यक्ति द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में इकाई स्थापित करने पर 35 प्रतिशत अनुदान तथा शहरी क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा, जिसमें स्वयं का अंशदान (मार्जिन मनी) 5 प्रतिशत होगा। आवेदक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
अधिक जानकारी डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाट केवीआईसी ऑनलाईन डाट जीओवी डाट इन/ पीएमईजीपी से प्राप्त कर सकते हैं। दस्तावेज (ऑनलाईन अपलोड) पासपोर्ट फोटो, अंकसूची (8वीं/ 10वी), राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी), आधार कार्ड, पेन कार्ड, ग्राम पंचायत का जनसंख्या एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक पास बुक, मशीन उपकरण का कोटेशन, इकाई स्थल का नक्शा/ खसरा या मकान किराये पर हो तो किरायानामा। संभावित गतिविधियॉः- राईस मिल, हॉलर मिल, फ्लोर मिल, आईल मिल, दाल मिल, मशाला निर्माण, मक्का से पॉपकार्न निर्माण, नमकीन/मिक्चर निर्माण, पशु आहार निर्माण, स्टील फर्नीचर आलमारी निर्माण, इजीनियरिंग वर्क शॉप, वेल्डिंग वर्क शॉप, लकड़ी के फर्नीचर, फ्लेक्सी स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्यूटी पार्लर, कम्प्यूटर फोटो कॉपी सेंटर, मोटर सायकल/सायकल रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग सेंटर, टेंट हाउस, डी.जे.साऊण्ड सिस्टम, फ्लाई एश ब्रिक्स निर्माण, तथा उस क्षेत्र के संभावित उद्योग/ सेवा व्यवसाय के लिए आवेदन कर सकतें हैं।
विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र गरियाबंद कक्ष क्रमांक 92 में संपर्क कर सकतें है।
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