नारायणपुर: जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जानकरी दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत ग्राम पंचायतों में आवास प्लस की सूची में छूटे हुए पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत परिवारों के नाम जोड़ने के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए अंतिम तिथि 30 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। पात्र हितग्राही अब ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक या आवास मित्र से संपर्क कर अपना नाम आवास प्लस 2024 में जोड़वा सकते हैं। इसके अलावा, वे खुद भी एप्लीकेशन के माध्यम से अपना नाम जोड़ सकते हैं।
बर्हिवेशन मापदण्ड मोटरयुक्त तिपहिया एवं चौपहिया वाहन नहीं होनी चाहिए, मशीनीकृत तिपहिया एवं चौपहिया कृषि उपकरण, 50,000 रुपये अथवा अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, गैर पंजीकृत गैर-सरकारी उद्यम वाले परिवार, वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 15,000 रुपये से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो, वे परिवार, जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो वहा परिवार आवास के लिए पात्र नहीं होंगें। सभी पात्र परिवारों को जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूर्णं करने, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें मिल सके।
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