अम्बिकापुर, CG (INDIA): आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावास-आश्रमों में निवासरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु ‘‘स्वस्थ तन स्वस्थ मन‘‘ (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना 2007 के क्रियान्वयन हेतु जिन स्थानों पर जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र तथा प्राथमिक चिकित्सा केंन्द्र स्थापित नहीं है। ऐसे स्थानों में स्थापित छात्रावास-आश्रमों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य सलाह एवं स्वास्थ्य सुझाव माह में कम से कम दो बार एक या एक से अधिक किये जाने हेतु वर्ष 2025-26 में निर्धारित मानदेय पर एम.बी.बी.एस. एवं बी.ए.एम.एस. या बी.एच.एम.एस. निजी चिकित्सकों से अपने लैटर पैड पर अभिलेखों सहित आवेदन 16 जून 2025 तक कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, अम्बिकापुर में आमंत्रित गये हैं। इसमें सरगुजा जिले के चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी, अनुबंधित चिकित्सकों को 50 सीटर छात्रावास-आश्रम हेतु 750 रुपये एवं 100 सीटर छात्रावास-आश्रम के लिए 1200 रुपये प्रति भ्रमण मानदेय शासन द्वारा देय है।
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