23 February 2022   Admin Desk



पेसा एक्ट लागू करने की कार्यवाही शीघ्रता से करें: मुख्यमंत्री चौहान

भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पेसा अधिनियम को सरलीकृत कर प्रदेश में लागू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पेसा एक्ट का चरण बद्ध तरीक़े से क्रियान्वयन किया जायेगा। अधिनियम के लागू होने से ग्राम सभाएं विभिन्न निणर्य ले सकेंगी। ग्राम सभाओं के अधिकार-क्षेत्र में वृद्धि कर पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में पेसा अधिनियम के अंतर्गत गतिविधियों तथा उनकी समय-सीमा की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव सहित विभिन्न विभाग के प्रमुख सचिव उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पेसा एक्ट लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्रता से की जाये। अधिनियम के प्रावधानों पर विभिन्न माध्यमों से विचार-विमर्श कर लिया जाये। जन-सामान्य की भाषा में नियम प्रस्तावित करें, जिससे आमजन उसे आसानी से समझ सकें। कठिन शब्दों के स्थान पर सरल शब्दों का इस्तेमाल किया जाये। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जनजातीय समाज का उत्थान करना राज्य शासन की प्राथमिकता है। इसलिए पेसा एक्ट में जनजातियों के लिए किए गए प्रावधानों को अच्छे ढंग से देखकर विसंगतियाँ दूर कर ली जायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जल संसाधनों की योजना एवं प्रबंधन, खदान और खनिज, मादक पदार्थ नियंत्रण, गौण वनोपज, बाजारों तथा मेलों पर नियंत्रण सहित विभिन्न विषय पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों को किसी भी हालत में रुकने नहीं दिया जायेगा। जनजातियों का सशक्तिकरण हमारा मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि एक्ट की भावना के अनुरूप कार्य किया जायेगा। उन्होंने साहूकारी, सामाजिक सेक्टरों की संस्थाओं पर नियंत्रण पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जन-जागरण और शिक्षा के लिए व्यापक अभियान चलाया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि एक्ट को लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर कर लिया जाए। एक्ट को लागू करने के लिए विशेषज्ञों की समिति से विचार-विमर्श किया जाये। एक्ट को अंतिम रूप देने के लिए समय- सीमा का भी ध्यान रखा जाये। प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमराव ने पेसा एक्ट के प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह केन्द्रीय अधिनियम है, जिसमें विभिन्न विभागों के कार्यों का प्रावधान है। ग्राम सभाएँ इन पर आवश्यक निर्णय और प्रस्ताव भेज सकेंगी।



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