लखनऊ/ संवाददाता - संतोष उपाध्याय लखनऊ: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय को लोकायुक्त के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम विधायिका को आदेश नहीं दे सकते कि वह कैसा कानून बनाए। वकील शिव कुमार त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कानून में संशोधन कर मुख्यमंत्री को भी उसके दायरे में लाने की मांग की थी। याचिका में कहा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975 की मौजूदा स्थिति लोकायुक्त को पर्याप्त शक्तियां नहीं देतीं जिस उद्देश्य और लक्ष्य के लिये इसे बनाया गया था।
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