रायपुर Raipur: जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा अनुसूचित जनजाति योजनांतर्गत टर्म लोन योजना CHG 270 व CHG-262 में ईकाई लागत 3 लाख रुपए एवं 5 लाख रुपए कृषि क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये प्रत्येक योजना में 01-01 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना के तहत ऋण लेने के इच्छुक 18 से 50 वर्ष के युवक-युवतियाँ आवेदन कर सकते है।
आवेदन के साथ आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए से अधिक न हो) एवं आवेदन के साथ एक पासपोर्ट साईज फोटो लगाना होगा। इसके लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को विशेष प्राथमिकता दिया जायेगा।
कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी ने बताया कि योजना के तहत ऋण लेने के इच्छुक आवेदकों को ऋण स्वीकृत किए जाने की स्थिति में आवेदक को ऋण के बराबर का जमानत देना होगा। यह ऋण 5 वर्ष के लिए होगा तथा 6 प्रतिशत वार्षिक दर से प्रतिमाह किश्त के रूप में वसूली की जायेगी। अनुसूचित जनजाति वर्ग में कोई भी व्यक्ति यदि शासकीय योजनांतर्गत लाभ लिया हो, उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। आवेदक व्यवसाय से संबंधित परियोजना प्रस्ताव अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ जमा करें।
पात्र आवेदक आवेदन पत्र निःशुल्क कार्यालय से प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर कार्यालयीन समय सबेरे 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक 12 जून तक कार्यालय कलेक्टर परिसर, द्वितीय तल, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, मर्या. रायपुर, कक्ष क्र.-34 में निर्धारित अवधि में आवेदन प्राप्त व जमा कर सकते हैं।
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