बिलासपुर BILASPUR: जिले में अनधिकृत विकास के नियमितिकरण के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई से बढ़ाकर 12 अगस्त तक कर दी गई है। कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला नियमितिकरण प्राधिकारी द्वारा संपत्तियों का सर्वे या जानकारी के अभाव, भू-उपयोग प्रमाण पत्रों में विलंब, राजस्व विभाग के पटवारियों के हड़ताल इत्यादि के कारण विशेष परिस्थिति में अधिनियम के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम के तहत आवेदन प्राप्ति हेतु अवधि में 30 दिन की वृद्धि की गई है।
संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ने बताया कि जिले के नागरिक छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास के नियमितिकरण के अंतर्गत नगरीय निकाय क्षेत्र के आवेदन संबंधित नगरीय निकाय व निवेश क्षेत्र अंतर्गत आवेदन कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर में 12 अगस्त तक जमा कर सकते हैं।
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