Home >> National

07 November 2022   Admin Desk



EWS आरक्षण विवाद पर फैसला आज

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट नौकरियों और उच्च शिक्षा में अनारक्षित श्रेणियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सोमवार यानी आज अपना फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला संविधान पीठ अपना फैसला सुनाएगी।



Photo Gallery

Related Post

Important Links

© Bharatiya Digital News. All Rights Reserved. Developed by TechnoDeva