महासमुन्द: भारत सरकार के निर्देशानुसार केन्द्रीय योजनाओं में माह अप्रैल 2023 से कार्ययोजना बनाकर जिले में राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम अंतर्गत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्ड पर फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। राज्य शासन के खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा जारी आदेशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के सामान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निःशक्तजन राशन कार्ड में (एपीएल राशन कार्ड को छोड़कर) अप्रैल 2023 से फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने जिले में संचालित सभी उचित मूल्यों की दुकानों में माह अप्रैल 2023 से फोर्टिफाइड चावल का वितरण की जाने एवं सभी आवश्यक तैयारी करने कहा है। इसके साथ ही विभिन्न माध्यमों से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने कहा है। फोर्टिफाइड चावल में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12 जैसे पोषक तत्व होते है जिसके सेवन से पोषक तत्व की कमी होने से होने वाले एनीमिया एवं कुपोषण जैसी बीमारियों की रोकथाम होगी। कलेक्टर क्षीरसागर ने जिले के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जिले को एनीमिया एवं कुपोषण से मुक्त बनाने के लिए उचित मूल्य की दुकानों से वितरित फोर्टिफाइड चावल को उपयोग करें तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से दूर रहें। इस चावल में काफी पोषक तत्व होते है, जो एनीमिया और कुपोषण को दूर करने में कारगर है। Source: जिला जनसम्पर्क कार्यालय महासमुंद (छ.ग.)
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