रायपुर RAIPUR: छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 है।
उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे किसानों को विपरीत मौसम जैसे कम तापमान या अधिक तापमान, कम या अधिक वर्षा, कीट एवं व्याधि प्रकोप के अनुकूल मौसम की स्थिति निर्मित होना, ओला वृष्टि, चक्रवाती हवाएं आदि से उद्यानिकी फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा करा सकते हैं। खरीफ वर्ष 2023 में बीमा कराने वाले कृषकों को निम्नांकित अधिसूचित फसल के अनुसार निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि कृषक अंश के रूप में ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के कृषकों को जमा करने होंगे। अऋणी कृषक आवेदन फार्म के साथ फसल बुवाई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने का स्वघोषणा पत्र, बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानों के लिए-फसल साझा कास्तकार का घोषणा पत्र, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, बैक पासबुक की छायाप्रति जमा कर बीमा करा सकते हैं।
रायपुर जिले में उद्यानिकी कृषकों को बीमा के संबंध में अधिक जानकारी के लिए भारतीय कृषि बीमा कंपनी के जिला स्तर पर अधिकृत भोलेन्द्र कुमार साहू तथा उद्यान विभाग के विकासखण्ड मुख्यालयों में पदस्थ अधिकारी धरसींवा श्रीमती सुजाता दुबे, आरंग एन.के. सरकार, तिल्दा सुश्री छाया पैंकरा एवं अभनपुर बी.पी. नायक से संपर्क कर सकते हैं।
उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत टमाटर, बैगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता एवं अमरूद का बीमा कराया जा सकेगा। इसके लिए प्रति हेक्टेयर किसानों को नाम मात्र की राशि अंशदान के रूप में देनी होगी। बीमा कराने के लिए अधिकृत संस्था च्वाईस सेंटर, भारतीय कृषि बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति, डाकघर एवं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल है।
© Bharatiya Digital News. All Rights Reserved. Developed by TechnoDeva