नई दिल्ली: राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) लाइसेंस को केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई कथित रूप से कानूनों के उल्लंघन के बाद की गई है। बताया गया है कि केंद्र ने यह कदम 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर-मंत्रालयी समिति की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद उठाया है। राहुल गांधी फाउंडेशन की स्थापना 1991 में की गई थी। इसकी वेबसाइट के मुताबिक, फांउडेशन ने शिक्षा क्षेत्र के अलावा स्वास्थ्य, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, महिला एवं बच्चों के अलावा विकलांगता सहायता जैसे मुद्दों पर काम किया।
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