तिरुवनंतपुरम: सु्प्रीम कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया है। केरल राजभवन ने रविवार को यह जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक इन सभी कुलपतियों को 24 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे तक अपना इस्तीफा देने का निर्देश पत्र जारी किया गया है। इसके लिए सभी संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और रजिस्ट्रारों को पत्र भेजा गया है। केरल राजभवन ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल में 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया है।'
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