नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना-2014की वैधता को बरकरार रखने वाला फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश यू . यू. ललित और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 को बरकरार रखा, लेकिन इस योजना के कुछ प्रावधानों को हटाते हुए इसका लाभ उठाने के लिए (जो स्पष्ट समझ के अभाव के कारण योजना का लाभ नहीं उठा पाएं) चार महीने की अतिरिक्त समय की मोहलत दी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केरल उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका पर अपना फैसला सुनाया।शीर्ष अदालत ने छह दिनों की सुनवाई के बाद 11 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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