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04 November 2022   Admin Desk



मध्यप्रदेश में पेसा एक्ट 15 से

भोपाल: मध्यप्रदेश में  15 नवम्बर से पेसा एक्ट लागू होगा. खालवा के खण्डवा में लघु वनोपज सहकारी समितियों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण सह जागरूकता एवं तेन्दूपत्ता लाभांश वितरण समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 15 नवम्बर से प्रदेश में पेसा एक्ट लागू कर दिया जायेगा, जिससे हमारे जनजातीय भाई-बहनों को कई सुविधाएँ मिलेंगी। सामाजिक समरसता के साथ सामाजिक न्याय भी मिलेगा। तेंदूपत्ता संग्राहक के बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी सरकार देगी। अब तेंदूपत्ता के कुल लाभांश की 75 प्रतिशत राशि तेंदूपत्ता संग्राहकों में वितरित की जायेगी। खालवा में अगले शिक्षण-सत्र से महाविद्यालय खोला जायेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने 786 करोड़ रूपये लागत के 43 कार्यों का भूमि-पूजन एवं 79 करोड़ 59 लाख रूपये लागत के 9 कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही खण्डवा, नर्मदापुरम, बैतूल एवं उज्जैन वृत्त के कुल 10 वन मण्डल की 102 लघु वनोपज समितियों के 1 लाख 68 हजार 601 संग्राहकों के बैंक खाते में 41 करोड़ 63 लाख 29 हजार 75 रूपये हस्तांतरित किये। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि क्षेत्र के विकास में हर संभव प्रयास किए जायेंगे। उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहकों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि अपने क्षेत्र को नशा मुक्त बनाए। मुख्यमंत्री चौहान ने कार्यक्रम स्थल पर लगी विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।



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