नई दिल्ली: प्राकृतिक गैस अवसंरचना के विकास में तेजी लाने तथा देश में प्राकृतिक गैस बाजार के विकास को त्वरित करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने अपने तीन विनियमनों - जिनके नाम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ, प्राधिकरण तथा क्षमता विनियमन हैं- में संशोधन किया है। ये संशोधन एकीकृत टैरिफ विनियमनों के कार्यान्वयन के लिए आरंभिक प्रयासों के रूप में कार्य करेंगे जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे। एकीकृत टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए निपटान मुद्दों पर ध्यान देने के लिए उद्योग समिति का गठन किया गया है।
इन बदलावों का उद्देश्य एक राष्ट्र एक ग्रिड और एक टैरिफ के चिर प्रतीक्षित लक्ष्य को अर्जित करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी एवं किफायती दरों पर प्राकृतिक गैस की सुविधा उपलब्ध कराना है।
एकीकृत टैरिफ के कार्यान्वयन को सरलीकृत करने के लिए के लिए, उक्त विनियमनों में इनटिटी स्तर समेकित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ लागू किया गया है जो राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत टैरिफ के लिए मूलभूत अंगों के रूप में कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के समग्र हितों की सुरक्षा करने के लिए एकीकृत टैरिफ जोन की संख्या दो बढ़ाकर तीन कर दी गई है।
इसके अतिरिक्त, अन्य संशोधन जैसे बेहिसाबी गैस की अनुमति देना, अधिस्थगन अवधि, क्षमता में वृद्धि करना आदि जैसे संशोधनों को शामिल किया गया है। Title in English: India: New Delhi: Petroleum Ministry amends Natural Gas Tariff, Authorization and Capacity Regulations. Source: PIB
© Bharatiya Digital News. All Rights Reserved. Developed by TechnoDeva