कोरिया: कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर जिले में किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक, समुचित बीज एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को आदान विक्रेताओं के संस्थाओं का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में बैकुंठपुर तहसील अंतर्गत कृषि एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा तहसीलदार बैकुण्ठपुर श्रीमती अमृता सिंह के नेतृत्व में विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया गया। किसान सहयोगी संस्थान, ओड़गी नाका, बैकुण्ठपुर के निरीक्षण दौरान संस्था द्वारा कीटनाशक/उर्वरक व्यवसाय करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने पर कीटनाशी नियंत्रण आदेश 1968 एवं नियमावली 1971 का उल्लंघन मानते हुए दुकान में उपलब्ध 365 बोरी कीटनाशक को जब्ती की कार्यवाही की गई।
इसी तरह कोमल कृषि सेवा केन्द्र तलवापारा, बैकुंठपुर द्वारा बिना लाइसेंस के अवैध रूप से उर्वरक विक्रय करने गोदाम में उपलब्ध कुल 62 बोरी उर्वरक को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उलंघन मानते हुए जब्ती की कार्यवाही कर उर्वरक निरीक्षक पी.एल. तिवारी द्वारा दुकान को सील किया गया है।
कलेक्टर श्री लंगेह के निर्देश पर उप संचालक कृषि एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा किसानों को गुणवत्ता युक्त आदान सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने तथा अवैध रूप से संचालित संस्थाओं पर कार्यवाही की जा रही है।
इस कार्यवाही में राजस्व निरीक्षक बैंकुठपुर श्रीमती चंद्रिका राज, हल्का पटवारी बाल्मीक मिश्रा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता एवं अन्य विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।
Source: छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क
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