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13 October 2022   bharatiya digital news Admin Desk



छत्तीसगढ़ में अब ऑनलाइन RTI की सुविधा

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सूचना का अधिकार कानून के तहत किसी विभाग से जानकारी लेने के लिए विभागों में जाने या पत्र भेजने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। अब आवेदन और अपील का सारा काम ऑनलाइन हो सकेगा। राज्य सूचना आयोग ने इसके लिए एक पोर्टल rtionline.cg.gov.in बनाया है। बताया जा रहा है, ऐसी व्यवस्था करने वाला छत्तीसगढ़ देश का छठवां राज्य है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एम.के. राउत ने कहा कि “सूचना का अधिकार” का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक जानकारी उपलब्ध कराना है। नागरिक का अधिकार है, जानकारी प्राप्त करना और इस बीच रुकावट आती है तो “राज्य सूचना आयोग” में शिकायत कर सकते हैं। जनता और सरकार के बीच पारदर्शिता रहती है और भ्रष्ट लोग एवं कार्य में रोक लगती है। जनता प्रशासन के प्रत्येक कार्य की जानकारी प्राप्त कर जागरूक रहती है। ऑनलाईन वेबपोर्टल के माध्यम से आवेदकों को नई सुविधा प्रदान की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की स्थापना दिवस के अवसर पर आज 12 अक्टूबर 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में राउत ने उक्त विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी डी सिंह, सचिव राज्य सूचना आयोग आनंद मसीह उपस्थित थे। मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सरकार और जनता के मध्य कार्य प्रणाली की जानकारी का खुला रूप आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है। आम जनता सरकारी दस्तावेज़ो की जानकारी रख सकती है व समाज में घटित मुद्दों के प्रति जागरूक हो सकती है।



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