17 June 2023   Admin Desk



Bijapur: 16 जून से 15 अगस्त 2023 तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित

बीजापुर Bijapur: मत्स्य पालन विभाग बीजापुर से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए। उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3, उपधारा-2 के तहत् 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को क्लोजसीजन के रूप में घोषित किया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त नदियों.नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किये गये हैं, में किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून 2023 से 15 अगस्त 2023 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम 3 (5) के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10.000 रूपये का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नालों से नहीं है, में लागू नहीं होंगे।



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